वनक्षेत्रपाल महेंद्र कुमार पालेचा।
रायसेन जिले के सिलवानी पश्चिम वन परिक्षेत्र में 15 अप्रैल को हुए शिकार मामले में लापरवाही बरतने पर वनक्षेत्रपाल महेन्द्र कुमार पालेचा को निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक ने 30 मई को जारी किया है।
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रिपोर्ट में सामने आई लापरवाही रायसेन वनमंडलाधिकारी ने 28 मई को भेजे अपने प्रतिवेदन में बताया कि आरोपी के निवास से जब्त मांस के बावजूद रेंजर पालेचा ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। आरोपी को जल्द ही छोड़ दिया गया और एक माह तक वन अपराध प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। इससे विभाग की छवि को नुकसान पहुंचा और क्षेत्र में विवाद की स्थिति बनी।
नियमों के तहत तुरंत निलंबन प्राथमिक जांच में पालेचा की लापरवाही और स्वेच्छाचारिता स्पष्ट हुई। इस वजह से उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण (नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) क के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
निलंबन अवधि में महेन्द्र पालेचा का मुख्यालय वनमंडल विदिशा रहेगा। मामले की आगे की जांच जारी है।