पुलिस गिरफ्त में आरोपी रिटायर हेड कांस्टेबल बलविंदर सिंह।
पंजाब के लुधियाना में विजिलेंस ब्यौरों ने माछीवाड़ा थाने के SHO के साथी सेवानिवृत्त हेड कॉन्स्टेबल (एचसी) बलविंदर सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस विभाग से किसी आधिकारिक आदेश के बिना थाने में ड्यूटी कर रहा था।
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SSP रविंदरपाल सिंह संधू बोले…
SSP रविंदरपाल सिंह संधू ने बताया कि खन्ना पुलिस जिले के माछीवाड़ा उप-मंडल के मोहन माजरा गांव के निवासी सुखवीर सिंह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद गिरफ्तारी की गई।
SSP संधू ने कहा कि विजिलेंस कार्यालय से सुखवीर सिंह ने संपर्क किया था, उसने शिकायत में बताया गया था कि उसकी कार माछीवाड़ा पुलिस द्वारा जब्त कर ली गई है। शिकायत के अनुसार, बलविंदर सिंह ने उसे बताया कि उसकी कार हेड कांस्टेबल (एमएचसी) करण के कब्जे में है और उसे छोड़ने के लिए 25,000 रुपये की मांग की। हालांकि, बातचीत के बाद, रिश्वत की राशि 15,000 रुपये पर तय हुई।
28 जनवरी, 2025 को, शिकायतकर्ता ने फिर से हेड कॉन्स्टेबल बलविंदर सिंह से फोन पर बात की, रिश्वत की राशि कम करने का अनुरोध किया। आरोपी 10,000 रुपए लेने के लिए सहमत हो गया और शिकायतकर्ता ने सबूत के तौर पर बातचीत को रिकॉर्ड किया और इसे लुधियाना में विजिलेंस रेंज कार्यालय में जमा कर दिया।
SSP संधू ने कहा कि प्रारंभिक जांच करने के बाद, लुधियाना रेंज की एक विजिलेंस टीम ने ट्रेप लगाकर आरोपी को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में माछीवाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इसके बाद विजिलेंस टीम ने शिकायतकर्ता की कार को थाने में पार्क पाया।
जांच के दौरान पता चला कि आरोपी पंजाब आर्म्ड पुलिस (पीएपी) से रिटायर हो चुका है, लेकिन माछीवाड़ा के SHO ने बिना किसी विभागीय आदेश के उसे थाने में अवैध रूप से तैनात किया हुआ था।
थाने में अनाधिकारिक रूप से करता था आरोपी काम
आरोपी थाने में अनाधिकारिक रूप से काम करता रहा। संबंधित एसएचओ और एमएचसी की भूमिका भी जांच के दायरे में है। उन्होंने बताया कि उक्त आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 7ए और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 के तहत विजीलैंस पुलिस थाने, लुधियाना रेंज में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को कल सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा और इस मामले में आगे की जांच जारी है।