बड़वानी की अदालत ने मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ गैंगरेप के मामले में तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की जेल की सजा सुनाई है।
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प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी अरुण उर्फ नितिन चौहान, सुमित चौहान और राहुल बामनिया पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तीनों आरोपी कोली मोहल्ला नवलपुरा बड़वानी के रहने वाले हैं।
घटना 24 अक्टूबर 2023 की रात की है। पीड़िता की बहन ने बताया कि उनकी बहन 2015 से मानसिक रूप से अस्वस्थ है। वह किसी से ठीक से बातचीत नहीं कर पाती और खरगोन में उसका इलाज चल रहा है।
दशहरे की रात करीब 10 बजे परिवार खाना खाकर सो गया था। पीड़िता घर के आगे कमरे में सोई थी। रात 2:30 बजे जब बहन की नींद खुली तो पीड़िता कमरे में नहीं थी। अगले दिन दोपहर में वह घर लौटी।
पीड़िता के शरीर पर चोट और खरोंच के निशान मिले। उसकी पीठ और गुप्तांगों पर भी चोट के निशान थे। मानसिक अस्वस्थता के कारण पीड़िता आरोपियों के बारे में नहीं बता पाई। इसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने पैरवी की। जांच के बाद तीनों आरोपियों को दोषी पाया गया और कड़ी सजा सुनाई गई।