मुंगेली में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई।
मुंगेली में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कलेक्टर कुन्दन कुमार और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर जिले के 20 चाय और पान दुकानों पर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। दुकान संचालकों को परिसर में धूम्रपान न कराने की हिदायत दी गई। साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद न बेचने की चेतावनी दी गई। सभी दुकानों को धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए।
नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निरीक्षक महेन्द्र देवागंन ने कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों की जानकारी दी। एक्ट की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। धारा 5 तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगाती है। धारा 6 के तहत नाबालिगों और शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध है। धारा 7, 8 और 10 के अनुसार बिना स्वास्थ्य चेतावनी के तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकते। नियम तोड़ने पर 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
कार्रवाई के दौरान सोशल वर्कर बलराम साकत, साइकोलोजिस्ट प्रशिक्षक ओम साहू और पुलिस विभाग के दो आरक्षक मौजूद रहे।