शिमला में एक नाबालिग स्टूडेंट से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। गंडोली कुमारसेन के 60 वर्षीय सतीश कुमार को 3 साल 1 महीने की जेल और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
.
11 सितंबर 2023 को हुई इस घटना में, स्कूल से छुट्टी के बाद नाबालिग स्टूडेंट जब बस स्टैंड जा रही थी, तब नशे में धुत आरोपी ने उसका रास्ता रोका और गालियां दीं। पीड़िता वहां से भागकर बस स्टैंड पहुंची, जहां वह बस का इंतजार कर रही थी। आरोपी ने वहां भी पीछा कर उसके साथ अश्लील हरकतें की, जिसे एक महिला ने देखा।
घर पहुंचकर पीड़िता ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद कुमारसैन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। अदालत में 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह निर्णायक फैसला सुनाया