Homeउत्तर प्रदेशसहारनपुर कोर्ट का कड़ा फैसला, MLC परिवार दोषी: महिला से रेप...

सहारनपुर कोर्ट का कड़ा फैसला, MLC परिवार दोषी: महिला से रेप और पोक्सो मामले में हाजी इकबाल के भाई को 12 और बेटों को 5 साल की सजा – Saharanpur News



बसपा से पूर्व एमएलसी महमूद अली की फाइल फोटो।

सहारनपुर कोर्ट ने पूर्व MLC हाजी इकबाल के भाई पूर्व MLC महमूद अली को 12 साल और तीन बेटों को 5-5 साल की सजा सुनाई है। पूर्व एमएलसी पर महिला से रेप करने और बेटों पर नाबालिग से रेप करने के मामले में ये सजा हुई है। कोर्ट ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गव

.

विशेष लोक अभियोजक एमपी-एमएल कोर्ट गुलाब सिंह ने बताया कि 2022 में थाना मिर्जापुर की रहने वाली एक महिला ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला उनके यहां पर नौकरानी थी। आरोप था कि पूर्व MLC हाजी इकबाल और उसके भाई महमूद अली उसके साथ सामूहिक रेप किया है। वहीं उसके तीन बेटों अफजाल, जावेद और अलीशान ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ रेप और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने चार्ज शीट पेश की।

विशेष लोक अभियोजक एमपी-एमएल कोर्ट गुलाब सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश मोहित शर्मा कक्ष-12 की कोर्ट ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर पूर्व MLC महमूद अली को 12 साल की सजा सुनाई है। वहीं 5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पूर्व MLC हाजी इकबाल के बेटे अफजाल, जावेद और अलीशान को 5-5 साल की सजा सुनाई है और कोर्ट ने उन पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पूर्व MLC हाजी इकबाल पहले ही फरार हो चुका है। जिसको लेकर उस पर केस नहीं चला है।

अभियुक्तों के वकील राव बाबर वसीम का कहना है कि फर्जी तरीके से एक महिला को खड़ा किया गया था। उन पर फर्जी तरीके से केस दर्ज कराया गया। डिसिजन के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। जहां पर न्याय मिलेगा।



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version