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सोनीपत के गोहाना में नाबालिगों की दरिंदगी: 11 वर्षीय मासूम से कुकर्म; वीडियो बनाकर किया वायरल – Sonipat News


हरियाणा के गोहाना के एक गांव में तीन नाबालिग लड़कों ने 11 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ गलत काम किया है। नाबालिगों ने न सिर्फ बच्चे के साथ कुकर्म किया, बल्कि उस शर्मनाक घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया।

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पूरा मामला क्या है

यह घटना गोहाना विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में हुई। जहां एक पीड़ित बच्चा, जिसकी उम्र महज 11 वर्ष है। गांव के ही तीन नाबालिग लड़कों ने गलत काम किया। आरोपियों ने बच्चे को बहला-फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बारी-बारी से कुकर्म किया। इस दौरान, उन्होंने अपने मोबाइल फोन से पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। आरोपियों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद यह पीड़ित बच्चे के परिजनों तक पहुंचा। वीडियो देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

एसीपी ऋषिकांत जानकारी देते हुए

परिजनों का दर्द और आक्रोश

पीड़ित बच्चे के परिजन अपने बच्चे के साथ हुई इस दरिंदगी से गहरे सदमे में हैं। उन्होंने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। परिजनों ने बताया कि उनका बच्चा भी बेहद डरा हुआ और सदमे में है और उन्हें उसके भविष्य की चिंता सता रही है।

पुलिस की कार्रवाई

एसीपी ऋषिकांत ने बताया कि पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों नाबालिग आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने वीडियो को भी अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस पीड़ित बच्चे और उसके परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

समाज के लिए सबक

यह घटना समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। यह हमें बच्चों के खिलाफ यौन शोषण की बढ़ती घटनाओं के प्रति सचेत करती है। हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए और उन्हें यौन शोषण के खिलाफ जागरूक करना चाहिए।

पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें किशोर न्यायालय में पेश करेगी। किशोर न्यायालय आरोपियों की उम्र और अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें सुधार गृह में भेजने या अन्य उचित कार्रवाई करने का निर्णय ले सकता है। पॉस्को एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया एक सख्त कानून है। इस कानून के तहत, बच्चों के साथ यौन शोषण करने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान है।



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