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₹10.50 लाख तक इनकम पर मिल सकता है टैक्स छूट: बजट 2025-26 में ऐलान संभव, ओल्ड टैक्स रिजीम और कैपिटल गेन टैक्स में भी बदलाव की उम्मीद


नई दिल्ली2 मिनट पहले

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नरेंद्र मोदी सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को राहत दे सकती है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी 3.0 अपने दूसरे बजट में 10 लाख 50 हजार सालाना कमाने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स की दरों में कटौती करने पर विचार कर रही है।

आम चुनाव के चलते वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम और पूर्ण दो बजट पेश किए गए। जुलाई 2024 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स छूट स्लैब का एक्सपैंशन करते हुए सभी करदाताओं के लिए मानक कटौती बढ़ा दी थी।

2025-26 के बजट से पहले एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार पुरानी टैक्स व्यवस्था को जारी रखने, कैपिटल गेन टैक्स रिजीम को ज्यादा आसान करने के साथ-साथ टैक्स पेमेंट के मोर्चे पर कई और बदलाव कर सकती है। अगर सरकार इसे लागू करती है, तो लाखों टैक्सपेयर्स को डायरेक्ट लाभ होगा। विशेष रूप से शहरी टैक्सपेयर्स जो जिनके खर्चे काफी ज्यादा है।

अभी देश में दो टैक्स व्यवस्था

बजट 2024 में सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर राहत दी थी। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अभी 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होता है। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किए गए थे।

इसके अलावा स्टैडर्ड डिडक्शन को भी 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दिया गया था। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा हो रहा है। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं हुआ था।

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वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में टैक्स से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें…

बजट में न्यू टैक्स रिजीम में राहत: ₹17,500 तक का सीधा फायदा, ओल्ड टैक्स रिजीम वाले घाटे में

बजट में इनकम टैक्स को लेकर राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है।

इसके अलावा स्टैडर्ड डिडक्शन को भी 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दिया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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