एक हजार की रिश्वत लेने वाला बाबू बर्खास्त
बालाघाट के कटंगी तहसील कार्यालय में एक हजार रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। इस मामले में दोषी पाए गए सहायक ग्रेड-3 भगवती प्रसाद सोनेकर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
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कलेक्टर मृणाल मीणा ने 26 मार्च बुधवार को देर शाम, मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर यह आदेश जारी किया। यह मामला 23 अप्रैल 2016 का है।
बाहकल निवासी राजकुमार की शिकायत पर लोकायुक्त जबलपुर पुलिस ने कार्रवाई की। सोनेकर को एक हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। बालाघाट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश उत्तम कुमार डार्वी ने 28 दिसंबर 2024 को फैसला सुनाया।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सोनेकर को 4 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 2000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया। वर्तमान में वह जेल में बंद हैं। जिसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम के तहत उनके इस कृत्य को गंभीर कदाचरण माना गया।
यह कार्य सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 के उपनियम (1) और (3) का उल्लंघन था। इसी आधार पर कलेक्टर ने सोनेकर को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया है।