Homeउत्तर प्रदेश41 साल पहले हत्या, उम्रकैद से आरोपी बरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने...

41 साल पहले हत्या, उम्रकैद से आरोपी बरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर केस में दिया फैसला, उम्रकैद की सजा रद्द – Prayagraj (Allahabad) News



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41 साल बाद हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा भुगत रहे रामकृष्ण को बरी कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने राम कृष्ण की आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए दिया है।

.

हमीरपुर के थाना खरेला में 1981 में रामकृष्ण के खिलाफ हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज कराया गया था। मृतक के पिता सिद्धा ने आरोप लगाया था कि जमीनी विवाद में उसके बेटे बहादुर की गोलीमार कर दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल कोर्ट ने 8 मार्च 1983 को आरोपी रामकृष्ण को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इस सजा के खिलाफ रामकृष्ण ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपराध साबित करने में नाकाम रहा। हत्या का दोषी ठहराने का पर्याप्त साक्ष्य नहीं पेश कर सका। जिस पर कोर्ट ने सत्र अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को बरी कर दिया।



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version