नई दिल्ली8 मिनट पहले
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22 सितंबर से लागू हो रहीं नई GST दरों के बाद भी अमूल का दूध सस्ता नहीं होगा। गुजरात को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जयेन मेहता ने कहा कि पाउच वाले मिल्क पर पहले से ही GST जीरो है, तो इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि केवल अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर मिल्क (UHT दूध) की कीमतें 22 सितंबर से कम होंगी, क्योंकि इस पर GST 5% से हटाकर जीरो कर दिया गया है। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि GST दरों में बदलाव के बाद पाउच मिल्क की कीमतें 3-4 रुपए प्रति लीटर कम होंगी।
अमूल के सभी वैरिएंट की कीमतें
वैरिएंट | वॉल्यूम | कीमत |
स्टैंडर्ड | आधा लीटर | 31 |
बफेलो | आधा लीटर | 37 |
गोल्ड | आधा लीटर | 34 |
गोल्ड | एक लीटर | 67 |
स्लिम एंड ट्रिम | आधा लीटर | 25 |
टी स्पेशल | आधा लीटर | 32 |
टी स्पेशल | एक लीटर | 63 |
ताजा | आधा लीटर | 28 |
ताजा | एक लीटर | 55 |
अल्ट्रा-हाई टेम्प्रेचर दूध क्या होता है? अल्ट्रा-हाई टेंपरेचर दूध को खास प्रोसेसिंग से बनाया जाता है। इसमें दूध को 135 डिग्री सेल्सियस (275 डिग्री फारेनहाइट) पर कुछ सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, जिससे उसमें मौजूद लगभग सभी बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। फिर इसे टेट्रा पैक जैसे खास पैकेजिंग में पैक किया जाता है, जिससे ये बिना फ्रिज के कई महीनों तक खराब नहीं होता। इसकी वजह से ये दूध उन जगहों के लिए उपयोगी है, जहां ताजा दूध आसानी से उपलब्ध नहीं होता।
GST में 4 की जगह केवल दो स्लैब 22 सितंबर से GST के 4 की जगह केवल दो स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम GST फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी।
लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% GST लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350cc से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस स्लैब में आएंगे।

होटल कमरों की बुकिंग सस्ती, IPL टिकट महंगे होंगे
- होटल के कमरों की बुकिंग पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, वो भी तब जब कमरे का किराया प्रति दिन 7500 रुपए या उससे कम हो।
- सौंदर्य और सेहत से जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी 18% से कम करके 5% कर दिया गया है, जैसे जिम, सैलून, नाई की दुकान, योग सेंटर आदि, जो आम आदमी इस्तेमाल करता है।
- कैसिनो, रेस क्लब, या जहां कैसिनो और रेस क्लब हों, या फिर खेल इवेंट्स जैसे आईपीएल में एंट्री के लिए जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
इन बदलावों से आम आदमी को क्या फायदा होगा?
ये बदलाव आपकी जेब पर बोझ कम करेंगे। रोज के सामान, खाना की चीजें और छोटी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। व्यक्तिगत, परिवार, और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर 18% टैक्स हट गया है। इससे बीमा लेना सस्ता होगा और ज़्यादा लोग इसे ले सकेंगे।
- सीमेंट पर टैक्स 28% से 18% हुआ, तो घर बनाने या मरम्मत का खर्च थोड़ा कम होगा।
- टीवी, एयर कंडीशनर जैसे सामान भी 28% से 18% टैक्स में आएंगे, यानी ये भी सस्ते होंगे।
- 33 जरूरी दवाइयां, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाएं अब टैक्स-फ्री होंगी।
- छोटी कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलें अब 28% की जगह 18% टैक्स में आएंगी।
- ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर पर भी टैक्स 28% से 18% हुआ, जिससे ये सस्ते होंगे।
उदाहरण: हेयर ऑयल
पहले: मान लो एक हेयर ऑयल की बोतल की कीमत 100 रुपए थी और उस पर 18% GST लगता था तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगा…
जीएसटी = 100 × 18% = 18 रुपए
कुल कीमत = 100 + 18 = 118 रुपए
अब: नई दर 5% है।
जीएसटी = 100 × 5% = 5 रुपए
कुल कीमत = 100 + 5 = 105 रुपए
फायदा: पहले 118 रुपए में मिलने वाली बोतल अब 105 रुपए में मिलेगी।
