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नीमराना की परफ्यूम फैक्ट्री में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने जिले की सभी औद्योगिक इकाइयों से अग्नि सुरक्षा मानकों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अग्नि सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं में लापरवाही गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। जारी आदेश के तहत, औद्योगिक इकाइयों को अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और कार्यशीलता की जानकारी देनी होगी। इसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स, होज रील्स, हाइड्रेंट और ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम शामिल हैं। रिपोर्ट में उपकरणों की रिफिलिंग की स्थिति, उनके प्रकार (ए, बी, सी) और पानी के पर्याप्त प्रेशर का विवरण भी देना अनिवार्य है। चेतावनी प्रणाली के अंतर्गत स्मोक एवं हीट डिटेक्टर्स, अलार्म सिस्टम और मैनुअल कॉल प्वाइंट (एमसीपी) की कार्यशीलता का विवरण भी मांगा गया है। निकासी मार्गों की सुरक्षा के लिए फायर एग्जिट साइन बोर्ड, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था और फायर प्रूफ दरवाजों की स्थिति की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। बिजली सुरक्षा के तहत वायरिंग, पैनल की स्थिति, अर्थिंग और एमसीबी की कार्यप्रणाली की जानकारी भी रिपोर्ट में शामिल की जाएगी। ज्वलनशील पदार्थों के सुरक्षित भंडारण का विवरण देना भी आवश्यक है। इसके अलावा, फायर एनओसी की वैधता, मॉक ड्रिल्स का आयोजन, अग्निशमन उपकरणों की नियमित सर्विसिंग और फायर सेफ्टी रजिस्टर के रखरखाव संबंधी विवरण भी मांगा गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों और उनके सुधार हेतु सुझाव भी स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएं। इससे समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। सभी संबंधित विभागों को औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों की पूर्ण पालना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी इकाई संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शीघ्र और सटीक जानकारी उपलब्ध कराकर प्रशासन का सहयोग करें।
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नीमराना अग्निकांड के बाद प्रशासन सख्त:कलेक्टर ने औद्योगिक इकाइयों से अग्नि सुरक्षा पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट
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