HomeबिजनेसPF अकाउंट की विड्रॉल प्रोसेस में बदलाव: अब क्लेम सेटेलमेंट के...

PF अकाउंट की विड्रॉल प्रोसेस में बदलाव: अब क्लेम सेटेलमेंट के लिए कैंसल्ड चेक की जरुरत नहीं; शुरुआत में ही होगा वेरिफिकेशन


नई दिल्ली14 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

28 मार्च को EPFO ने PF से ऑटो क्लेम की लिमिट बढ़ाकर ₹5 लाख करने की मंजूरी दी थी।

एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने PF अकाउंट की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में बदलाव किया है। कर्मचारियों को अब क्लेम सेटलमेंट के समय नाम वेरिफाई कराने के लिए कैंसल्ड चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इसके साथ ही UAN में एम्प्लॉइज की बैंक सीडिंग प्रक्रिया से एम्प्लॉयर के अप्रूवल को हटा दिया गया है। EPFO मेंबर अब आधार ओटीपी के जरिए नया बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड वेरिफाई कर सकेंगे।

क्लेम सेटलमेंट में देरी के चलते लाए नए नियम

  • पुरानी खराब इमेज क्वालिटी वाली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के कारण क्लेम रिजेक्ट होते थे। इससे क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में भी देरी होती थी।
  • नई प्रक्रिया में UAN से बैंक अकाउंट डिटेल्स अपलोड करते समय ही सदस्य का नाम वेरिफाई कर लिया जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी। इसका सीधा फायदा करीब 7 करोड़ PF अकाउंट होल्डर्स को होगा।

बैंक सीडिंग प्रोसेस में बदलाव, एम्प्लॉयर अप्रूवल को हटाया

  • वित्त वर्ष 2024-25 में 1.3 करोड़ सदस्यों ने बैंक सीडिंग के लिए रिक्वेस्ट दी, इसमें एम्प्लॉयर की मंजूरी में औसतन 13 दिन देरी हुई। इसके कारण 14.95 लाख रिक्वेस्ट्स एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग हैं।
  • सदस्य आधार ओटीपी के जरिए नया बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड वेरिफाई कर सकेंगे।

मई 2024 से चल रहा सेटलमेंट प्रक्रिया में बदलाव का ट्रायल

क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में कैंसल्ड चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की प्रक्रिया में बदलाव का ट्रायल 28 मई 2024 से चल रहा है। शुरू में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाया गया था जिससे 1.7 करोड़ कर्मचारियों को फायदा हुआ। अब इसे सभी के लिए लागू कर दिया गया है।

UPI और ATM से PF का पैसा निकाल सकेंगे कर्मचारी

इससे पहले 26 मार्च को की सुमिता डावरा ने यह जानकारी दी थी कि EPFO मेंबर्स जल्द ही UPI और ATM से PF का पैसा निकाल सकेंगे। इसकी लिमिट एक लाख रुपए तक रहेगी। इस साल मई के आखिरी या जून की शुरुआत तक यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है।

सुमिता ने बताया कि इसके लिए कर्मचारियों को डेबिट कार्ड की तरह EPFO विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा। इससे वे ATM से तुरंत पैसे निकाल सकेंगे। UPI के जरिए यूजर्स अपना PF बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। अभी EPFO मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम की प्रोसेस में 2 हफ्ते तक लगते हैं।

इसका मकसद प्रोसेस को आसान बनाना है

  • सुमिता डावरा के अनुसार इस विस्तार का मकसद देश की वर्कफोर्स को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देना है।
  • EPFO ने निकासी को आसान बनाने के लिए 120 से ज्यादा डेटाबेस को इंटीग्रेट करके अपने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है।
  • क्लेम की प्रक्रिया का समय घटाकर केवल तीन दिन कर दिया गया है। अब 95% दावे ऑटोमेटेड हैं और आगे भी सुधार किए जाने की योजना है।

ATM और UPI से PF का पैसा कैसे निकाल सकते हैं?

इस नई प्रोसेस में EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष ATM कार्ड जारी करेगा, जो उनके PF अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स ATM मशीनों से सीधे अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे।

वहीं UPI से पैसा निकालने के लिए आपको अपने PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स PF का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे।

नौकरी जाने पर एक महीने के बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा

PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है।

PF निकासी इनकम टैक्स के नियम

कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं।

अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले PF खाते से 50 हजार रुपए से ज्यादा राशि निकालता है तो उसे 10% TDS चुकाना होगा। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% TDS देना होगा। हालांकि अगर कर्मचारी फॉर्म 15G/15H सब्मिट कराता है तो कोई TDS नहीं काटा जाता है।

खबरें और भी हैं…



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version