लोकायुक्त पुलिस ने उप पंजीयक अंजली मिश्रा एवं एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया है।
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आवेदक शीतल गहलोत निवासी बजरंग ने 11 दिसंबर को लोकायुक्त में शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि मैं बालाजी सर्विस प्रोवाइडर के नाम से रजिस्ट्री का काम करता हूं। मेरे कार्यालय से की गई रजिस्ट्री लेने गया, तो अंजली मिश्रा ने 1500 रुपए रिश्वत की मांग की।
प्रभारी राजेश पाठक ने डीएसपी सुनील तालान से शिकायत का सत्यापन कराया तो शिकायत सही पाई गई। जिसके बाद अजंली मिश्रा और उसके एक अन्य सहायक राहुल प्रजापत पर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(संशोधन 2018) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।