Homeहरियाणाकैथल में पॉक्सो केस में आरोपी बरी: सहमति से रिलेशन में...

कैथल में पॉक्सो केस में आरोपी बरी: सहमति से रिलेशन में रहने को कोर्ट ने रेप नहीं माना, गवाही के बाद फैसला – Kalayat News



कैथल जिले में अतिरिक्त सैशन जज अनुपामिश मोदी ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उन्होंने अपहरण, रेप, धमकी और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी को निर्दोष करार दिया है। मामला अगस्त 2019 का है, जब शक्ति नगर कैथल के आकाश की पीड़िता से सोशल मीडिया पर जान-

.

पीड़िता का आरोप, जबरन किया रेप

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि सितंबर 2019 में आकाश उसे एक कैफे ले गया। वहां उसे नशीला पदार्थ मिला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर दिया। उस समय लड़की की उम्र साढ़े 17 साल थी। आकाश ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने शादी का वादा किया और धमकी दी कि शिकायत करने पर उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा।

इंटरनेट पर अश्लील फोटो डालने की धमकी

आकाश ने लड़की के अश्लील फोटो खींचकर उन्हें इंटरनेट पर डालने की धमकी भी दी। पीड़िता के अनुसार आकाश ने दो साल तक उसका शोषण किया। इस दौरान वह गर्भवती हुई और आरोपी ने उसका गर्भपात करवा दिया। महिला थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। मामले में 16 गवाहों की गवाही हुई। बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट मंदीप सिंह ने पैरवी की।

जज ने दोनों पक्षों को गौर से सुना

कोर्ट ने माना कि दो साल तक सहमति से रिलेशन में रहना रेप की श्रेणी में नहीं आता है। इस आधार पर कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। एडीजे अनुपामिश मोदी ने दोनों पक्षों को गौर से सुना और गवाहों तथा सबूतों की रोशनी में आकाश को निर्दाेष पाया। अपने 39 पेज के फैसले में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया।



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version