Homeराज्य-शहरखेत में नरवाई जलाने पर 15 हजार का जुर्माना: 5 एकड़...

खेत में नरवाई जलाने पर 15 हजार का जुर्माना: 5 एकड़ में गन्ना की कटाई के बाद अवशेष जलाएं, नायब तहसीलदार ने की कार्रवाई – Khandwa News


किसान ने मक्का फसल की नरवाई को जलाया।

पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर एनजीटी ने खेतों में फसलों के अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसी के तहत खंडवा कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने पिछले सप्ताह जिले में नरवाई जलाने के संबंध में आदेश जारी किए थे। ब्लॉक स्तर पर दल गठित किए और जुर्माना राशि तय की थी।

.

उपसंचालक कृषि कृष्णा वास्केल ने बताया कि, कृषि विस्तार अधिकारी आकाश चौहान को सूचना मिली कि ग्राम अटूटखास में किसान पुष्पराजसिंह पिता जयपालसिंह निवासी सनावद के खेत में गन्ना फसल कटाई के बाद फसल अवशेषों को जलाया जा रहा है। संबंधित अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर किसान के मजदूर पप्पू पिता शंकर द्वारा जलाये जा रहे फसल अवशेषों का पंचनामा बनाया। नायब तहसीलदार टप्पा मोहना को कार्रवाई के लिए आवेदन दिया।

फसल अवशेषों को जलाने के कारण नायब तहसीलदार टप्पा मोहना ने किसान पुष्पराज पर वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत 5 एकड़ से अधिक भूमि होने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 15 हजार रूपए की राशि जुर्माना स्वरूप वसूली गई। नियम के मुताबिक, दो एकड़ भूमि तक 2500 रूपए, दो से पांच एकड़ भूमि तक पांच हजार रूपए तथा पांच एकड़ से अधिक भूमि पर 15 हजार रूपए का जुर्माना निर्धारित है।

5 एकड़ के मान से 15 हजार रूपए का जुर्माना वसूला गया।



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version