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गोपालगंज में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर कार्यशाला: नुक्कड़ नाटक से दी जानकारी, बाल श्रम मुक्त जिला बनाने का संकल्प – Gopalganj News



गोपालगंज के यादोपुर रोड स्थित शंभू विवाह भवन में आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर एक दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और अपर समाहर्ता सादुल हसन का पुष्प और पौधा देकर स्वागत किया गया।

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जिलाधिकारी ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान बिहार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रायोजित नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन हुआ। लोक कल्याण सेवा आश्रम की टीम ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कल्याण बोर्ड की योजनाओं की जानकारी दी।

अधिक से अधिक बाल श्रमिकों को मुक्त कराने का निर्देश

जिला श्रम अधीक्षक सुबोध कुमार ने बताया कि यह नुक्कड़ नाटक जिले के सभी प्रखंडों में चयनित 3 स्थानों पर प्रस्तुत किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी हितधारकों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जाए। साथ ही योग्य श्रमिकों का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराया जाए।

प्रत्येक प्रखंड में 3 स्थानों पर होंगे नुक्कड़ नाटक

कल्याण बोर्ड की यह पहल राज्य के सभी जिलों में की जा रही है। प्रत्येक प्रखंड में 3 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को बोर्ड की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जिसमें निर्माण श्रमिक- भवन निर्माण एवं सड़क निर्माण कार्य में संलग्न अकुशल कोटि के कामगार, राज मिस्त्री, राज मिस्त्री का हेल्पर, बढ़ई, लोहार, पेंटर, भवन में बिजली एवं संलग्न कार्य करने वाले इलेक्ट्रिीशियन, भवन में फर्श / फलोर टाइल्स का कार्य करने वाले मिस्त्री तथा उसके सहायक, सेंट्रिग एवं लोहा बांधने का कार्य करने वाले, गेट ग्रिल एवं वेल्डिंग का कार्य करने वाले, कंक्रीट मिश्रण करने वाले, कंक्रीट मिक्सर मशीन चलाने वाले तथा कंक्रीट मिक्स ढ़ोने वाले, महिला कामगार (रजा) जो सीमेन्ट, गारा मिक्स ढ़ोने का कार्य करती है।

इसके साथ ही रौलर चालक, सड़क, पुल एवं बांध निर्माण कार्य में लगे मजदूर, सड़क, पुल बांध, भवन निर्माण कार्य में विभिन्न आधुनिक यंत्रों को चलाने वाले मजदूर, बांध, पुल सड़क या भवन निर्माण कार्य में लगे चौकीदार, भवन निर्माण में जल प्रबंधन का कार्य करने वाले प्लम्बर, फीटर इत्यादी, ईट निर्माण एवं पत्थर तोड़ने के कार्य में लगे मजदूर, रेलवे, टेलीफोन, हवाई अड्डा इत्यादि के निर्माण में लगे अकुशल अस्थायी कामगार, मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत उम्र की योग्यता 18 से 60 वर्ष है। निबंधन की प्रक्रिया ऑनलाइन बायोमैट्रिक्स पद्धति से होगी।



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