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गोल्ड स्मगलिंग केस में तीसरा आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा: स्पेशल कोर्ट का आदेश; सोने को ठिकाने लगाने में रान्या की मदद का आरोप


बेंगलुरु3 मिनट पहले

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सोना व्यापारी साहिल सकारिया जैन को 26 मार्च को राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने बेल्लारी से अरेस्ट किया था। यह केस में तीसरी गिरफ्तारी थी।

कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े गोल्ड स्मगलिंग केस में तीसरे आरोपी साहिल जैन को स्पेशल कोर्ट ने 7 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) बुधवार को उसे हिरासत पूरी होने के बाद बुधवार कोर्ट में पेश किया।

सोना व्यापारी साहिल सकारिया जैन को 26 मार्च को राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने बेल्लारी से अरेस्ट किया था। यह केस में तीसरी गिरफ्तारी थी। साहिल पर सोने को ठिकाने लगाने में रान्या की मदद का आरोप है।

साहिल जैन मूल रूप से कर्नाटक के बल्लारी का रहने वाला है और मुंबई में अपने मामा के साथ रह रहा था। इससे पहले भी मुंबई में उसे सोना तस्करी के एक दूसरे मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 6.9 किलोग्राम सोना जब्त किया गया था।

जांच में सामने आया कि बीते 10 महीनों में उसने लगभग 180 किलोग्राम तस्करी किए गए सोने को हासिल किया था, जिसकी कीमत करीब 66 करोड़ रुपए थी। इससे पहले 27 मार्च को रान्या राव की तीसरी जमानत याचिका गुरुवार को बेंगलुरु की सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी।

दरअसल, कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 3 मार्च को 14.2 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 मार्च को उसके दोस्त तरुण राजू को अरेस्ट किया गया था।

रान्या के सौतेले पिता को बिना कारण छुट्टी पर भेज दिया था DRI ने बेंगलुरु में दो ज्वैलरी स्टोर पर छापे मारे थे। मामले में वीरा डायमंड्स ट्रेडिंग नामक एक फर्म का नाम सामने आया है। DRI के अनुसार तरुण राजू 2023 में दुबई में वीरा डायमंड्स ट्रेडिंग नामक एक फर्म में शामिल हुआ था, वह दुबई में बेचने के लिए जिनेवा और बैंकॉक से सोना आयात कर रहा था। हालांकि, दोनों इसे भारत में भी तस्करी कर रहे थे।

तरुण राजू ने कहा कि वह 2024 के दिसंबर में वीरा डायमंड्स से बाहर निकल गए थे। उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया था। रान्या राव के सौतेले पिता, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रामचंद्र राव से भी इस मामले में पूछताछ की गई है। रान्या की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद अधिकारी को “अनिवार्य छुट्टी” पर भेज दिया गया था। आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया।

CBI ने DRI के एडिशनल डायरेक्टर अभिषेक चंद्र गुप्ता की शिकायत पर सोना तस्करी मामले में एफआईआर दर्ज की थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत FIR दर्ज की गई थी।

अभिषेक चंद्र गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि दुबई से यात्रा करने वाले और बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी करने का प्रयास करने वाले यात्रियों से जुड़े ये मामले दुबई से संचालित एक तस्करी सिंडिकेट के साथ जुड़े हो सकते है।

रान्या ने DRI पर मारपीट करने का आरोप लगाया एक्ट्रेस ने DRI के अधिकारियों पर मारपीट करने और भूखा रखने का आरोप लगाया था। रान्या ने DRI के अतिरिक्त महानिदेशक को लेटर लिखकर खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है।

रान्या ने लिखा- DRI अफसर मुझ पर खाली पेजों पर दस्तखत करने का दबाव बना रहे थे। मना करने पर मुझे 10-15 बार थप्पड़ भी मारे गए। मुझ पर बहुत दबाव बनाया गया, इसके बाद 50-60 टाइप किए गए पेज और 40 खाली पेजों पर साइन कराया गया।

रान्या ने दुबई एयरपोर्ट पर मिले शख्स का हुलिया बताया था

14 मार्च को रान्या ने जांच अधिकारियों को दुबई एयरपोर्ट पर मिलने वाले शख्स का हुलिया बताया था। इसी शख्स ने उसे गोल्ड दिया था, जिसे वह लेकर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुई थी। रान्या ने कहा था कि उसे एक इंटरनेट कॉल आई थी। फिर दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के गेट ए के डाइनिंग लाउंज में एस्प्रेसो मशीन के पास एक व्यक्ति से मिलने के निर्देश दिए गए थे। पूरी खबर पढ़ें…

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गोल्ड स्मगलिंग केस में मंगलवार को रान्या राव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान डायरेक्टरेट ऑफ रेवन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की वकील मधु राव ने कोर्ट को बताया कि रान्या ने सोने की खरीद में हवाला का पैसा इस्तेमाल होने की बात कबूली है। पूरी खबर पढ़ें…

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