कानपुर के फजलगंज में नाबालिग द्वारा कार चलाकर डीजे संचालक को रौंदने के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। मृतक के बेटे की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में एफआईआऱ दर्ज करने के बाद नाबालिग को जुवनाइल कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे इटावा बाल सुधार
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बुधवार को दर्शनपुरवा फजलगंज 16 साल के नाबालिग ने कार चलाते हुए डीजे संचालक अनिल कुमार श्रीवास्तव (52) को कुचल दिया था। उनकी मौत हो गई थी। अनिल कुमार सरोजनी नगर के रहने वाले थे। डीसीपी सेेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि मृतक के बेटे मयंक श्रीवास्तव की तहरीर पर पहले नाबालिग कार चालक के खिलाफ दूसरे के जीवन को खतरे में डालने, बिना सोचे समझे लापरवाही से ऐसा कार्य करना जिससे किसी की मौत हो जाने समेत अन्य धाराओें में एफआईआर दर्ज किया गया था। जिसे गैर इरादतन हत्या की धारा में तरमीम कर दिया गया। इसके साथ ही नाबालिग के पिता के खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नाबालिग बेटे को कार चलाने के लिए देने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। बुधवार को नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है। वहीं पिता की धारा में गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं हैं। लिहाजा 41ए का नोटिस जारी कर थाने से जमानत दे दी गई है।
सिर की हड्डियां टूटी, अधिक रक्तस्राव से हुई मौत
हादसे की भयावहता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार की टक्कर के बाद अनिल के सिर की हड्डियां टूट गई थीं। अधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौत हो गई। इसके अलावा शरीर एक दर्जन से अधिक चोटों के निशान मिले हैं।