झांसी में दहेज हत्या के जुर्म में पति और सास को कोर्ट ने 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 14 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। नहीं देने पर 3 माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। यह फैसला गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र यादव ने सुनाया ह
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शादी के 18 माह बाद जला दिया था
विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार पांडेय ने बताया कि टीला शिवगंज निवासी संतोष श्रीवास ने मऊरानीपुर थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि बेटी की शादी 7 जुलाई 2016 को मऊरानीपुर के कोटरा गांव निवासी अमित श्रीवास पुत्र डालचंद्र से की थी। शादी के बाद ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर बेटी को परेशान करने लगे। बेटी ने मायके आने पर बताया तो ससुराल वालों से बात की और उनको समझाया।
मगर वे नहीं माने। 3 मार्च 2018 को ससुराल वालों ने मिलकर बेटी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। इलाज के दौरान बेटी की मौत हो गई थी। पुलिस ने केस दर्ज करके पति अमित श्रीवास और सास जनक कुमारी को गिरफ्तार किया था। बाद में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए। लंबी सुनवाई के बाद दोनों को सजा सुनाई गई।