मनोज कुमार वर्मा | सोनभद्र3 मिनट पहले
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सोनभद्र की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को कड़ी सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू अर्चना रानी की अदालत ने दोषी राकेश कुमार को 10 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है।
मामला 2017 का है, जब मड़िहान थाना क्षेत्र की एक युवती ने घोरावल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। युवती ने बताया कि घोरावल के शिल्पी गांव का राकेश कुमार उससे शादी का वादा करके लगभग 3 साल तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। बाद में वह बीमारी का बहाना बनाकर अपने गांव चला गया और किसी अन्य जगह शादी करने की तैयारी करने लगा।
कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में उसे 6 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। कोर्ट ने पीड़िता के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए अर्थदंड की आधी राशि यानी 25 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अदालत ने यह फैसला दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने और सभी गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दिया। सरकारी पक्ष की ओर से वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोषी की जेल में बिताई गई अवधि को सजा में शामिल किया जाएगा।