देवास में कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर स्कूल संचालकों की बैठक पुलिस कन्ट्रोल रूम में आयोजित की गई। बैठक में एएसपी यातायात एच.एन. बॉथम, जिला परिवहन अधिकारी यातायात निशा चौहान और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
.
स्कूल बस संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। सभी स्कूल बसों में आपातकालीन द्वार, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, वीएलटीडी, स्पीड गवर्नर और कैमरा होना अनिवार्य है। इसके साथ ही सभी बसों का पंजीयन, फिटनेस, बीमा, परमिट, टैक्स और पीयूसी अप-टू-डेट होना चाहिए।
महिला अटेंडर की नियुक्ति अनिवार्य छात्राओं की सुरक्षा के लिए बसों में महिला अटेंडर की नियुक्ति अनिवार्य की गई है। बस चालकों को कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। साथ ही उनका मेडिकल परीक्षण और पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी है।
बसों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए वर्षा काल को देखते हुए स्कूल बसों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति में पुल-पुलिया पार नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल संचालकों को 7 दिन के भीतर अपनी बसों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को देनी होगी।
नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन न करने वाली बसों पर चालान और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।