धनबाद, 9 मई 2025:धनबाद की उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सुश्री माधवी मिश्रा ने शुक्रवार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर सहित सभी चिकित्सीय संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरह क्रियाशील होनी चाहिए तथा वहां कार्यरत कर्मियों को अग्निशमन यंत्रों के उपयोग का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त होना चाहिए। साथ ही, पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।
यह निर्देश उन्होंने पीसी एंड पीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक के दौरान सिविल सर्जन को दिए। उपायुक्त ने यह भी कहा कि क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट को लाइसेंस देने अथवा उसका नवीकरण करने से पहले फायर सेफ्टी और पार्किंग की शर्तों का कड़ाई से भौतिक सत्यापन होना चाहिए।उन्होंने समिति को निर्देश दिया कि डायग्नोस्टिक सेंटरों की औचक जांच नियमित रूप से की जाए ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने न आए। बैठक में अल्ट्रासाउंड सेंटरों के रिन्यूअल व नए रजिस्ट्रेशन से संबंधित आवेदनों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने इन आवेदनों पर निर्णय लेने से पूर्व भवन नक्शा, अग्निशमन विभाग की एनओसी सहित सभी मानदंडों की जांच के निर्देश भी दिए।
बैठक में सिविल सर्जन डॉ. चंद्रभानु प्रतापन, डॉ. विकास राणा, डॉ. राजकुमार सिंह, डॉ. शम्स तबरेज खान, डॉ. गायत्री सिंह, डॉ. नीतु सहाय, डॉ. राकेश इंदर सिंह, श्रीमती नीता सिन्हा सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।प्रशासन की यह सख्ती स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।