नर्सिंग कॉलेज मामले में लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जनहित याचिका में हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच के जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस एके पालीवाल ने सुनवाई के बाद नए सिरे से आदेश जारी किए हैं। जिसमें अपात्र संस्थाओं की मान्यता की ओरिजनल फाइल हाईकोर्ट में पेश
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इसके अलावा हाई कोर्ट के पिछले आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने के मामले में सभी अधिकारियों के नाम की सूची बंद लिफाफे में हाईकोर्ट में पेश की है।
हाईकोर्ट ने अब मेडिकल यूनिवर्सिटी सहित नर्सिंग काउंसिल को उन सभी अपात्र नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और संबद्धता से जुड़ी मूल फाइल हाई कोर्ट में 18 मार्च को पेश करने के आदेश दिए हैं, जिन्हें अपात्र होने के बाद भी पात्र बताकर मान्यता जारी की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि इन फाइलों के आधार पर ही अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए जा सकेंगे।