अनुज कौशिक | जालौन4 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा 20 साल की सजा।
जालौन के माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। न्यायालय ने अभियुक्त राजू पुत्र श्रीराम निवासी ऐदलपुर थाना कोतवाली जालौन को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 80,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला वर्ष 2017 से लंबित था।
वादी ने कोतवाली माधौगढ़ में 4 मार्च 2017 को अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण और दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने धारा 363/366/376(2)(ई)/323/344/376डी/504 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। आरोपियों में राममिलन पुत्र राम दोहरे, अवधेश पुत्र हरलाल, आनन्द कुमारी पत्नी अवधेश, तथा राजू पुत्र श्रीराम शामिल थे।
प्रकरण की विवेचना पुलिस ने करते हुए प्रभावी साक्ष्य व गवाहों के बयान संकलित किए गए। इसके उपरांत दिनांक 11 अगस्त 2017 को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अभियोजन पक्ष, पुलिस टीम और कोर्ट पैरवीकारों के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त राजू को दोषी करार दिया। इससे पूर्व दिनांक 18 अप्रैल 2025 को अभियुक्त राममिलन और अवधेश को भी दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई थी, जबकि सहअभियुक्ता आनन्द कुमारी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया था।
पॉक्सो कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है। वहीं, पुलिस अधीक्षक जालौन ने पूरे पुलिस दल एवं अभियोजन टीम को न्याय दिलाने के लिए सराहना व्यक्त की है।