हरियाणा के नारनौल में एडिशनल सेशन जज नारनौल की अदालत ने प्रतिबंधित नशीली दवाइयां रखकर बेचने के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास व दो लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज योगेश चौधरी की अदालत ने थाना सतनाली म
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थाना सतनाली में आरोपी के खिलाफ जून 2021 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर नारकोटिक डिपार्टमेंट ने लोहारू रोड सतनाली पर भवानी मेडिकल हाल पर रेड की गई थी। जहां से 124 सीसी कोडीन फास्फेट सिरप व 420 ट्रोमाडोल टैबलेट व व 577 ट्रोमाडोल कैप्सूल व 955 टैबलेट अल्प्राजोलम बरामद हुई थी। जिसके खिलाफ थाना सतनाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस द्वारा मामले का चालान तैयार करके अदालत में पेश किया गया। पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर अदालत द्वारा आरोपी को दोषी पाया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी वीरेंद्र कुमार ने मामले में पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। अवैध नशीली दवाइयां रखकर बेचने के मामले में पकड़े गए आरोपी प्रमोद वासी श्यामपुरा सतनाली को अदालत द्वारा दोषी ठहराते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास तथा दो लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा के आदेश किए गए।