धनबाद, 18 जनवरी 2025: जिले के निरसा प्रखंड में शनिवार को प्रवासी मजदूरों के निबंधन और श्रम विभाग की योजनाओं के लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में जिला स्किल कोऑर्डिनेटर श्री आशीष कुमार ने प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की। उन्होंने प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के तहत “श्रमाधान झारखण्ड पोर्टल” पर निबंधन की अनिवार्यता पर जोर दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोजगार के लिए राज्य के बाहर जाने वाले मजदूर किसी कठिनाई का सामना न करें, पोर्टल का उपयोग आवश्यक बताया गया।
प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष योजनाएं:श्री कुमार ने बताया कि प्रवासी मजदूरों की सामान्य मृत्यु, दुर्घटना, या प्राकृतिक आपदा के मामले में मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष के तहत सहायता प्रदान की जाएगी।दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में 50,000 रुपये तक की सहायता।गंभीर दुर्घटनाओं में अंग हानि या मृत्यु पर 75,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद।
श्रम विभाग की योजनाओं पर विस्तृत जानकारी:कार्यशाला में श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं को ऑडियो-विजुअल माध्यम से समझाया गया। झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना, झारखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, और मुख्यमंत्री सारथी योजना जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रवासी मजदूरों से अपील की गई कि वे श्रम विभाग में अपना निबंधन अवश्य कराएं ताकि उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
विशिष्ट उपस्थिति:कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, वार्ड सदस्य, और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यशाला का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को न केवल जागरूक करना था, बल्कि उन्हें श्रम विभाग की योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना भी था।यह कार्यशाला प्रवासी मजदूरों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय पहल मानी जा रही है।