वाराणसी में भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को 16 नामजद हमलावरों को दोषी करार दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के जज कुलदीप सिंह अदालत शुक्रवार को सजा सुनाएगी। इस मामले में 2 नाबालिग आरोपितों की सुनवाई क
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सिगरा थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर (माधोपुर) कालोनी स्थित देसी शराब के ठेके पर 12 अक्टूबर 2022 की शाम करीब सवा सात बजे सिगरा के चंदुआ छित्तूपुर के निवासी मंटू सरोज व राहुल सरोज अपने दो अन्य साथियों के साथ शराब पी रहे थे। इस दौरान आपस में गाली-गलौज करते हुए उपद्रव कर रहे थे। पड़ोसी
राजकुमार सिंह ने उन्हें डांट-डपटकर भगा दिया। उस वक्त तो सभी चले लेकिन थोड़ी देर बाद 15-20 के साथ लौटे। सभी के हाथ में लोहे की राड, लाठी-डंडे लेकर थे। मंटू सरोज, राहुल सरोज व अभिषेक के ललकारने पर जान से मारने की नीयत से राजकुमार सिंह पर हमला कर दिया।
शोरगुल सुनकर राजकुमार के पिता भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह बीच-बचाव करने पहुंचे तो हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से पशुपतिनाथ सिंह को अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। स्वजन उन्हें बीएचयू ट्रामा सेंटर ले गए जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। राजकुमार सिंह ने घटना में शामिल हमलावरों का नाम पुलिस को बताया।
पुलिस ने 18 आरोपियों के खिलाफ लगाई थी चार्जशीट
राजकुमार सिंह के भाई रुद्रेश कुमार सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना पूरी कर पुलिस ने 18 अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। सभी सिगरा के चंदुआ,छित्तुपुर के रहने वाले हैं। इसमें से 2 आरोपी नाबालिग मिले थे, जिनकी सुनवाई किशोर न्यायालय में हो रही है। अदालत ने सजा के लिए 13 जून की तिथि तय की है।
अदालत ने विकास भारद्वाज, मंटू सरोज, राहुल सरोज, मनीष पांडेय, गणेश सरोज, अभिषेक सरोज, दिनेश पाल, अनूप सरोज, सूरज यादव, रमेश पाल, अनुज उर्फ बाबू सरोज, श्याम बाबू राजभर, विशाल राजभर, संदीप कुमार गुप्ता, सुरेश सरोज व आर्या उर्फ आकाश सरोज को दोषी करार दिया। संदीप कुमार गुप्ता मंडुवाडीह के फुलवरिया का रहने वाला है।