मंदसौर में गेहूं कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। पर्यावरण संरक्षण नियमों का उल्लंघन करने पर 6 किसानों से जुर्माना वसूला गया है। हर किसान पर 2500 रुपए का अर्थदंड लगा है।
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इन किसानों से वसूला गया जुर्माना जिन किसानों पर कार्रवाई हुई, उनमें करनाखेड़ी के रमेश, खजुरी आंजना के शंकरलाल, देवराम और सत्यनारायण, बाग्या के लक्ष्मण सिंह और मंदसौर के विक्रम सिंह शामिल हैं। एसडीएम शिवलाल शाक्य ने बताया कि कुल 15 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया है।
फसल अवशेष जलाना वर्जित मध्यप्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग ने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19(5) के तहत खेतों में गेहूं और धान की नरवाई जलाने पर रोक लगा रखी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश हैं कि इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति से पर्यावरण मुआवजा वसूला जाए।