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महराजगंज में अतिक्रमण हटाने का आदेश: हाईकोर्ट ने सीसी रोड और पक्के मकानों को 24 अप्रैल तक हटाने को कहा – Maharajganj News


महराजगंज3 मिनट पहले

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अतिक्रमण की सूचना देने इलाके में पहुंची पुलिस।

महराजगंज के जद्दूपिपरा में खलिहान की जमीन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। ग्राम निवासी फसीउद्दीन ने 19 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि ग्राम प्रधान जमीरुल्लाह ने खलिहान की जमीन पर अवैध रूप से सीसी रोड का निर्माण करवाया है।

न्यायालय के आदेश पर राजस्व टीम ने मौके का निरीक्षण किया। टीम में तहसीलदार पंकज शाही, नायब तहसीलदार विवेक श्रीवास्तव और भिटौली थाना प्रभारी मदन मोहन मिश्रा शामिल थे।

जांच में पाया गया कि गाटा संख्या 408 में करीब 3.5 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। इस जमीन पर सीसी रोड के अलावा कई लोगों ने पक्के मकान भी बना लिए हैं। तहसीलदार ने बताया कि धारा 67 के तहत कार्रवाई की गई है। सभी अतिक्रमण 24 अप्रैल तक हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

ग्राम विकास अधिकारी रंजीत सिंह के अनुसार, समीउल्लाह के घर से तैमूर के घर तक 120 मीटर लंबी सीसी रोड का निर्माण पिछले महीने किया गया। इस निर्माण की कुल लागत 6.49 लाख रुपए है, जिसमें से 88 हजार रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। राजस्व टीम वर्तमान स्थिति से न्यायालय को अवगत कराएगी।



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