गैंगस्टर दीपक टीनू व वबर्खास्त सीआईए इंचार्ज प्रीतपाल सिंह को ले जाती पुलिस।
पंजाब के मानसा जिले की कोर्ट ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े फरार मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गैंगस्टर दीपक टीनू को दो साल की सजा और 2 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। साथ ही बर्खास्त सीआईए इंचार्ज प्रीतपाल सिंह को एक साल 11 महीने की सज
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सीआईए की हिरासत से फरार हो गया था गैंगस्टर
मामला 1 अक्टूबर 2022 का है, जब गैंगस्टर दीपक टीनू मानसा के सीआईए स्टाफ की हिरासत से फरार हो गया था। इस घटना के बाद पंजाब पुलिस के डीजीपी ने सीआईए इंचार्ज प्रीतपाल सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। पुलिस ने 2 अक्टूबर को मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने टीनू की फरारी में मदद के आरोप में उसकी महिला मित्र जितेंद्र कौर ज्योति समेत कुल 8 लोगों को नामजद किया था।
प्रीतपाल की रिहायश से तीन पिस्टल बरामद
इनमें टीनू का भाई चिराग, कुलदीप कोहली, बिट्टू, राजेंद्र गोरा, सुनील कुमार लोहिया, सरबजोत सिंह और राजवीर सिंह शामिल थे। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मामले में बिट्टू से एक अवैध पिस्टल, चिराग से दो पिस्टल और प्रीतपाल की रिहायश से तीन पिस्टल बरामद की गई थी।