सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस की संलिप्तता की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था। यह आदेश झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने 3 अक्टूबर को जारी किया था, जिसमें पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच का निर्देश दिया गया था।
राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इस निर्णय के बाद फिलहाल सीबीआई धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस की कथित संलिप्तता की जांच नहीं कर पाएगी।