Homeउत्तर प्रदेशरामपुर में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास: कोर्ट ने 28...

रामपुर में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास: कोर्ट ने 28 हजार लगाए जुर्माना, रुपए के विवाद में दोस्त का मर्डर किया था – Rampur News



रामपुर में दोस्त का कत्ल करने के दोषी को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है। 3 लाख रुपए वापस दिलाने के विवाद में दोस्त की हत्या का कोर्ट ने गुनहगार मानते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने का हुक्म दिया है।

.

थाना टांडा के गांव चौखड़ी का रहने वाला मोहम्मद रफी का भाई सद्दाम और प्रीतम गहरे दोस्त थे। सद्दाम खेती के संबंध में अक्सर प्रीतम के घर आता-जाता था। उसने प्रीतम को किसी से 3 लाख रुपए उधार दिला दिए थे, लेकिन वह रुपए वापस देने में आनाकानी कर रहा था। इसी के चलते प्रीतम, सद्दाम को बुलाकर ले गया था। सद्दाम का शव मिला था। इस मामले में टांडा पुलिस ने एक नामजद व एक अज्ञात समेत दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। चार्जशीट एक आरोपी के खिलाफ कोर्ट में पेश की थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे द्वितीय की कोर्ट में चल रही थी।

28 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

एसपी विद्यासागर मिश्र ने बताया कि कोर्ट ने प्रीतम को सद्दाम की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 28 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version