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रोहतक में 4-5 अक्टूबर को सभी विद्यालयों की छुट्‌टी: कल बांटेंगे चुनाव सामग्री, बूथों पर जाएंगी पोलिंग पार्टियां, 5 को सुबह 7 बजे से वोटिंग – Rohtak News


मतदान केंद्र का निरीक्षण करते हुए डीसी अजय कुमार व एसपी हिमांशु गर्ग

हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जिला में 4 व 5 अक्टूबर को सभी विद्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसका कारण यह है कि 4 अक्टूबर को चुनाव सामग्री वितरित की जाएगी। वहीं पोलिंग पार्टियां शाम को ही व्यवस्था संभालेंगी। इसके बाद 5 अक्टूबर को स

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जिले की बात करें तो चार विधानसभाएं (रोहतक, महम, कलानौर व गढ़ी-सांपला-किलोई) हैं। जबकि रोहतक जिले में कुल वोटर 8 लाख 31 हजार 166 हैं और कुल 831 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 4 विधानसभा सीट पर कुल 56 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हाथों पर रचाई गई मेहंदी दिखाते हुए महिलाएं

4-5 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्‌टी रोहतक DC एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के दृष्टिगत जिला में स्थित सभी राजकीय, अर्ध राजकीय एवं निजी विद्यालयों में 4 व 5 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है। जिला में ज्यादातर मतदान केंद्र सरकारी, अर्ध सरकारी व निजी विद्यालयों के भवनों में भी स्थापित किए गए है। इसी के दृष्टिगत विद्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

4 व 8 अक्टूबर को जाट शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों व वाहनों की आवाजाही बंद हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के दृष्टिगत जाट शिक्षण संस्थान के प्रधान को 4 व 8 अक्टूबर को शिक्षण संस्थान में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए है। जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी शिक्षण संस्थान के मुखिया अपने संस्थान के ग्रुप-डी के कर्मचारियों व इलेक्ट्रिशियन के साथ संस्थान में उपस्थित रहेंगे।

डीसी अजय कुमार

चारों विधानसभाओं के स्ट्रोंग रूम व मतगणना केंद्र जाट शिक्षण संस्थान के विभिन्न भवनों में स्थापित किए गए है। उपरोक्त गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए जाट शिक्षण संस्था परिसर एवं निकटवर्ती क्षेत्र में विद्यार्थियों, आम जनता व वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है।

मतदान केंद्र की 200 मीटर परिधि में नहीं किया जा सकता प्रचार भारतीय चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार मतदान केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में मतदान के दिन ना तो प्रचार किया जा सकता है तथा ना ही राजनीतिक दल अथवा चुनाव प्रत्याशी द्वारा बूथ स्थापित किया जा सकता है। 200 मीटर के बाहर भी 10 बाई 10 फीट के बूथ में भी केवल दो मेज और कुर्सी लगाई जा सकती हैं, यहां किसी प्रकार का पोस्टर, झंडा या चुनाव चिह्न नहीं लगाया जा सकता।



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