पंजाब के लुधियाना में 19 जून को उप-चुनाव है। इससे पहले चुनाव आयोग ने जनमत सर्वेक्षणों को लेकर रोक लगा दी है। लुधियाना में कई ऑनलाइन चैनलों पर चुनाव आयोग ने FIR दर्ज की है। चुनाव आयोग मुताबिक लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के संबंध में जनमत सर्वेक्षण के प्रक
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48 घंटे पहले लगती है प्रकाशन या प्रसारण पर रोक
जनमत सर्वेक्षण का प्रकाशन भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है, जो मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जनमत सर्वेक्षणों के प्रकाशन या प्रसारण पर रोक लगाता है।
शिकायत औपचारिक रूप से 64-लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दर्ज की गई थी। ऐसे सर्वेक्षणों के प्रकाशन को मतदाता की धारणा/राय और चुनावी प्रतिक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को नुकसान पहुंचता है।
गौरतलब है कि कुछ ऑनलाइन चैनलों के खिलाफ प्रतिबंधित घंटों के दौरान जनमत सर्वेक्षण प्रकाशित करने के लिए कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं और इस आधार पर, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, लुधियाना ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 ए और भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है और आगे की जांच की जा रही है।
चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।