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वाराणसी में गैंगस्टर हन्नी सिंह को रंगदारी केस में जमानत: व्यापारी को धमकाकर मांगे थे एक लाख, टॉप-10 अपराधी पर दर्ज हैं 34 केस – Varanasi News


वाराणसी कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी अभिषेक सिंह हन्नी को जेल ले जाती पुलिस। 

वाराणसी कोर्ट ने पुलिस ने टॉप-10 अपराधियों में शामिल अभिषेक सिंह हन्नी को व्यापारी से रंगदारी मांगने और धमकाने के मामले जमानत दे दी है। गैंगस्टर को पुलिस ने कोर्ट से वारंट में जमानत रद होने के बाद गिरफ्तार किया था। आरोपी पर पहले से 34 केस दर्ज है और

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कोर्ट में पुराने वारंट में जेल गए हन्नी सिंह के खिलाफ अभियोजन पर्याप्त साक्ष्य और दलील पेश नहीं कर सका। कोर्ट में उसे 50-50 हजार रुपये के दो जमानतदारों के बांड पर रिहा करने का आदेश दिया। आरोपी की पैरवी में अधिवक्ता अनुज यादव ने कोर्ट में पेश होकर दलील दी और जमानत की अर्जी लगाई।

बता दें कि इससे पहले विगत शुक्रवार को एनबीडब्ल्यू पर एसीजेएम द्वितीय की कोर्ट में उसकी पेशी हुई थी जिसमें कोर्ट ने अभियोजन से केस की जानकारी लेने के बाद हन्नी सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए पुराने मामले में जेल भेज दिया था। इससे पहले कोर्ट आते समय उसने एक अन्य व्यापारी को फिर धमकाया था।

वाराणसी कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी अभिषेक सिंह हन्नी को जेल ले जाती पुलिस।

शहर के कोतवाली थाने में 2012 में दर्ज किए रंगदारी के पुराने मामले में गुरुवार शाम गैंगस्टर अभिषेक सिंह हनी को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) साकेत मिश्रा की अदालत ने आरोपित अभिषेक सिंह हन्नी सिंह की याचिका पर जमानत मंजूर कर ली, इसी केस में NBW पर हन्नी सिंह जेल भेजा गया था।

अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2012 में कोतवाली थाना क्षेत्र के मध्यमेश्वर निवासी श्रवण जायसवाल ने कोतवाली थाने में अभिषेक सिंह हनी के खिलाफ रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद आरोपी ने सुनवाई के दौरान जमानत कराई थी।

मामले में पूर्व में जमानत मिलने के बाद से ही आरोपित कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था। जिसके बाद उसके खिलाफ इसी मामले में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। वारंट की जानकारी होने पर आरोपित अभिषेक सिंह हनी बीते शुक्रवार को उक्त वारंट निरस्त कराने की अर्जी लेकर कोर्ट पहुंचा।

उस दिन कोर्ट ने आरोपी के चाल चलन और कोर्ट के समन के उल्लंघन में पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने उसकी याचिका अस्वीकार करते हुए अभिषेक सिंह हन्नी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया था। बता दें कि अभिषेक सिंह हनी के खिलाफ कुल 34 मुकदमे दर्ज हैं, हालांकि अभी हाल ही में एक अन्य मुकदमे में कोर्ट ने उसे दोषमुक्त किया था।

कोर्ट परिसर में मांगी थी व्यापारी से रंगदारी, दर्ज है केस

17 जनवरी को नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना लालपुर निवासी व्यापारी अरविन्द सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह भी ACJM-1 में तारीख पर आए थे। कोर्ट परिसर के बाहर पेशी पहले अभिषेक सिंह उर्फ हन्नी उसे मिल गया और नवीन पार्क के सामने रोककर सरेराह धमकी दी। एक लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी और ऐसा नहीं करने पर जान से मार देने की धमकी दी।

व्यापारी को सबके सामने गाली गलौज भी किया, जिस दौरान आसपास मौजूद लोगों और वकीलों ने बीचबचाव करते हुए दोनों को अलग-अलग भेजा। पीड़ित व्यापारी ने मामले की जानकारी कैंट इंस्पेक्टर और कचहरी चौकी इंचार्ज को दी। जिसके बाद शुक्रवार को अरविंद की तहरीर पर अभिषेक सिंह हन्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।



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