पंजाब में संगरूर के जिला मजिस्ट्रेट अमित बांबी ने संगरुर जिले में प्रीगैबलिन कैप्सूल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस बाबत मेडिकल स्टोर मालिकों को हिदायत दी गई है कि यदि किसी भी तरह से प्रीगैबलिन 75mg कैप्सूल की बिक्री की जाती है तो उनके ख
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जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा गया कि दवा वितरण करते समय केमिस्ट पर्ची पर अपनी मोहर लगाएगा और दवा देने की तारीख भी दर्ज करेगा। आदेश में कहा गया है कि सिविल सर्जन द्वारा अपने पत्र के माध्यम से यह संज्ञान में लाया गया है कि आम जनता द्वारा युक्त प्रीगाबैलिन कैप्सूल का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसे सिग्नेचर भी कहा जाता है।
कई लोगों द्वारा इस कैप्सूल का दुरुपयोग किया जा रहा है और नशे के रूप में सेवन किया जाता है। सिविल सर्जन ने जिला संगरूर में इसकी बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कैप्सूल की बिक्री पर रोक लगा दी गई। यह निषेधाज्ञा 8 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी।