गांव तामसपुरा के सरपंच तरसेम सिंह।
फतेहाबाद जिले के ब्लॉक नागपुर के गांव तामसपुरा में पंचायत उप-चुनाव से एक पहले ही सरपंच ने अपनी कुर्सी बचा ली है। सरपंच तरसेम सिंह को 26 दिसंबर 2023 को डीसी की ओर से हटा दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने तरसेम सिंह को पद से हटाने के आदेशों पर स्टे आर्ड
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सुप्रीम कोर्ट अब 8 सप्ताह बाद इस मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट के आदेश के बाद अब सरपंच पद पर तरसेम सिंह की सोमवार को बहाली हो जाएगी। इस कारण अब गांव में रविवार को होने वाला सरपंच पद का उप-चुनाव टाल दिया गया है।
दरअसल, 26 दिसंबर 2023 को गांव तामसपुरा के सरपंच तरसेम सिंह को निर्धारित योग्यता नहीं रखने की बात पर तत्कालीन डीसी ने पद से हटा दिया था। दावा किया गया था कि सरपंच ने चुनाव लड़ने के लिए जो दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र लगाया था, उसे हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी ने मान्यता नहीं दी है। सरपंच ने उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय का सर्टिफिकेट लगाया था।
कमिश्नर कोर्ट और हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
सरपंच तरसेम सिंह ने डीसी के फैसले के विरोध में हिसार कमिश्नर कोर्ट में याचिका लगाई थी। मगर कमिश्नर कोर्ट ने डीसी के आदेश बरकरार रखे। इसके बाद इन आदेशों के खिलाफ तरसेम सिंह पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट भी गए। मगर वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद तरसेम सिंह ने अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पद से हटाने के आदेशों पर रोक लगाई है।
राज्य चुनाव आयोग ने जारी किए आदेश
सरपंच तरसेम सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग हरियाणा की ओर से जिला प्रशासन के पास गांव तामसपुरा के सरपंच पद पर चुनाव की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश आए हैं।