सुलतानपुर2 मिनट पहले
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मूक बधिर से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा।
सुलतानपुर के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मूक-बधिर युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। जज जलाल मोहम्मद अकबर ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से 25 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे।
घटना 4 सितंबर 2021 की है। पीड़िता की मां ने धनपतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी सुबह घर से बाहर गई थी। एक घंटे बाद वह रोती हुई लौटी। उसके सिर में जाला और गंदगी लगी थी। उसकी सलवार का नाड़ा अधखुला था। चड्ढी में खून लगा था।
पीड़िता ने इशारों में बताया कि गांव के एक व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया है। वह अपनी मां को दयाराम के घर ले गई। वहां सूअर पालने वाले कमरे में जाला लगा था। उसी समय दयाराम को गोबर निकालते देखा गया। पीड़िता ने इशारे से बताया कि उसी ने दुष्कर्म किया था।
विशेष लोक अभियोजक दान बहादुर वर्मा के अनुसार, मामले में आठ गवाहों की गवाही हुई। पीड़िता की गवाही स्पेशल एजुकेटर सुभाष यादव की मदद से दर्ज की गई। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दयाराम को दोषी करार दिया। आरोपी घटना के बाद से जेल में बंद है।