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हत्या के दोषी नाबालिग को 20 साल की सजा: दो साल पहले स्कूल से घल लौट रही छात्रा की थी हत्या; भिंड न्यायालय ने सुनाया फैसला – Bhind News



भिंड के सप्तम सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने 15 वर्षीय बालिका की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा और 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला दो साल तक चली सुनवाई और पेश किए गए सबूतों व गव

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एडवोकेट अनिल कुमार जाटव के अनुसार, यह घटना 19 अक्टूबर 2022 की है। पीड़िता, जो उमरी के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल जाने के लिए घर से निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों की तलाश के बाद जब कोई जानकारी नहीं मिली, तो उमरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

इसके बाद, छात्रा की साइकिल खेत के पास पाई गई। पुलिस ने जांच के दौरान संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में 23 अक्टूबर 2023 को मामले का खुलासा किया। आरोपी मृतका का दूर का रिश्तेदार निकला।

पॉक्सो की धारा में हुई थी FIT

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, हत्या, और साक्ष्य मिटाने जैसी धाराओं में मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया। हालांकि, बलात्कार के सबूत न मिलने के कारण अदालत ने संबंधित धारा हटा दीं।

न्यायालय का आदेश

अदालत ने हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा और 55 हजार रुपए जुर्माना लगाया। चूंकि आरोपी नाबालिग है, उसे 3 साल तक इंदौर के बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उसे ग्वालियर की सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किया जाएगा।

इस मामले में अभियोजन की ओर से एडीपीओ कल्पना गुप्ता ने पैरवी की। न्यायालय ने इस मामले को गंभीर मानते हुए दोषी को कड़ी सजा सुनाई।



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