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हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास: भभुआ कोर्ट ने 7 साल पुराने केस में सुनाया फैसला, जमीन विवाद में मारी थी गोली – Kaimur News



कैमूर के भभुआ व्यवहार न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए जमीनी विवाद में हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 15 जून 2017 का है, जब भभुआ थाना क्षेत्र के खनांव गांव में जमीन को लेकर हुए विवाद में मुस्लिम अंसारी

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अपर लोक अभियोजक सतीश कुमार सिंह ने बताया कि गंभीर रूप से घायल रविकांत पांडे को पहले सदर अस्पताल भभुआ में प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

सात साल तक चले इस मामले में आज एडीजे-3 आशुतोष सिंह की अदालत ने अपना निर्णय सुनाया। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर मुस्लिम अंसारी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला समाज में एक संदेश देता है कि कानून की नजर में अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, भले ही न्याय में कुछ समय क्यों न लगे।



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