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हाईकोर्ट पहुंचा हरियाणा CET की उम्र का मामला: 33 दिन ऐज कम होने पर एग्जाम से हुआ बाहर; HC ने सरकार और HSSC को भेजा नोटिस – Haryana News


हाईकोर्ट में हरियाणा सीईटी परीक्षा के उम्मीदवार ने संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी CET के नियमों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब तलब लिया है। इस मामले में सरकार के साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को नोटिस जार

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याची ने दावा किया है कि उन्हें केवल इस परीक्षा में बैठने की उम्र से 33 दिन कम होने पर परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। जबकि वह अन्य सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी करते हैं। प्रभजीत ने याचिका में कहा है कि उन्होंने 2023 में दसवीं और 2025 में बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है। जिससे वह सीईटी परीक्षा के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता (10+2) पूरी करते हैं।

याचिका में ये दी गई दलील

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 (संशोधित 2023) के अनुसार किसी भी सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष रखी गई है। सीईटी केवल एक पात्रता परीक्षा है और चयन की प्रक्रिया (मुख्य परीक्षा एवं नियुक्ति) जुलाई 2025 के बाद ही संभावित है।

इसलिए याचिकाकर्ता को आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए। क्योंकि वह नियुक्ति से पहले 18 वर्ष का हो जाएगा।

सीईटी में उम्र सीमा क्या है?

हरियाणा सरकार की ओर से 31 दिसंबर 2024 को जारी एचएसएससी सीईटी गाइडलाइन और 26 मई 2025 को जारी भर्ती विज्ञापन के तहत यह शर्त रखी गई है कि जिस आवेदक की उम्र निर्धारित न्यूनतम सीमा 18 वर्ष से कम है, वह आवेदन करने के लिए अयोग्य माना जाएगा।

9 जून को देना होगा जवाब

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि प्रभजीत की आयु आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून 2025 को 17 वर्ष 10 महीने 20 दिन थी। यानी वह केवल 33 दिन कम है। ऐसे में उसे केवल उम्र की तकनीकी कमी के आधार पर परीक्षा में बैठने से रोकना न्यायोचित नहीं है।

याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को 9 जून के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।



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