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हाईकोर्ट ने मेयरशिप चुनाव में गड़बड़ियों के आरोप के मामले में कांग्रेसी पार्षद श्वेता छाबड़ा की याचिका पर सुनवाई की। बहस के दौरान एडवोकेट जनरल (ईसी) ने मेयर चुनाव के दौरान बनाई गई वीडियो सीडी पेश करके कोर्ट में ओपन वीडियो दिखाने पर मना किया, जिस पर न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट को कैसे काम करना है, यह न बताएं। एडवोकेट जनरल को उपस्थित होने को कहा तो उन्होंने कहा कि वीडियो ओपन करके दिखाया जा सकता है।
वीडियो चलाने पर अलग-अलग टुकड़ों में क्लिप मिली। वीडियोग्राफी देखने से पता चलता है कि फुटेज 3 सेकंड से 3 मिनट तक विभिन्न क्लिप के रूप में है। पूरी वीडियो सौंपने को कहा गया। जिसके बाद सीडी को सील बंद लिफाफा में पैक कर ईसी के दस्तखत लिए गए। 2 जून से कोर्ट में अवकाश होने के कारण मामले में अगली तारीख 2 जुलाई निर्धारित की गई है।