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हिसार में महिला की हत्या-लूट केस में कोर्ट का फैसला: आरोपी को दोषी दिया करार, 19 मार्च को सजा का ऐलान – Hisar News



हिसार जिले में एडीजे निशांत शर्मा की कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। गंगवा गांव की महिला राममूर्ति की हत्या के मामले में आरोपी सुनील को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट 19 मार्च को सजा का ऐलान करेगी। यह मामला मार्च 2023 का है। पीड़िता के पति संतल

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शरीर पर मिले थे चोट के निशान

उन्होंने बताया कि 5 मार्च 2023 की रात करीब 11 बजे उनकी पत्नी राममूर्ति पड़ोस में विनोद की मां और पत्नी से मिलने गई थी। वह रात 12:30 बजे घर लौटकर सो गई थी। सुबह करीब 4 बजे राममूर्ति शौचालय गईं। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर संतलाल ने सुबह 5 बजे बाहर जाकर देखा। राममूर्ति शौचालय के सामने बेहोश पड़ी थी। उनके शरीर पर खरोंच के निशान थे और गले पर चोट के निशान थे।

सोने के गहने और पाजेब गायब थी

पीड़िता के हाथों और कानों में पहने सोने के गहने और पैरों में पहनी करीब 12 तोला चांदी की पायजेब गायब थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी सुनील उर्फ शीला को गिरफ्तार किया था। अब कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है।



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