बीते साल उत्पाद नियुक्ति की शरीरिक जांच के दौरान 11 उम्मीदवारों की मौत हो गई थी। तब सरकार ने नियमावली में बदलाव की बात कही थी।
झारखंड में उत्पाद सिपाही की नियुक्ति के लिए नई नियमावली लागू की गई है। यह बदलाव बीते साल उत्पाद सिपाही की नियुक्ति के लिए चल रही दौड़ के दौरान 12 उम्मीदवारों की हुई मौत के बाद किया गया है। अब जिस नई नियमावली को मंजूरी दी गई है, उसके तहत न केवल उत्पाद
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पुरानी नियमावली से नई नियमावली में जो अहम बिंदू पर बदलाव किया गया है, वह शारीरिक जांच में दौड़ है। बीते साल चली नियुक्ति में पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 किमी की दौड़ पूरी करनी पड़ती थी। वहीं महिला अभ्यर्थियों को 40 मिनट में 5 किमी दौड़ पूरी करनी पड़ती थी। इसी दौड़ में शामिल पुरुष उम्मीदवारों की मौत हुई थी।
22 अगस्त 2024 से शुरू हुआ था फिटनेस टेस्ट
फिटनेस टेस्ट के दौरान हुई मौत के बाद पुलिस प्रवक्ता एवी होमकर ने बताया था कि फिटनेस टेस्ट 22 अगस्त से सात केंद्रों पर चल रहा था। इनमें रांची स्थित झारखंड जगुआर, टेंडर ग्राम रातू, पुलिस केंद्र गिरिडीह,जेएपीटीएस पदमा, चियांकी हवाई अड्डा मेदिनीनगर, सीटीसी स्यास्पुर मुसाबनी और जैप-9 परिसर साहिबगंज शामिल थे। जिसमें 1 लाख 27 हजार 572 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें 78,023 अभ्यर्थी सफल हुए। इनमें 55,439 पुरुष और 21,582 महिलाएं शामिल।
583 पदों के लिए पांच लाख से अधिक आवेदन
उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर नियुक्ति के लिए 22 अगस्त से शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हुई थी। वहीं पलामू में यह 27 अगस्त से शुरू हुई थी। इस परीक्षा के लिए 5,13,832 आवेदन आए थे। इसके लिए राज्य में सात चयन पर्षद बनeया गया था। जहां हर दिन सात हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों की जांच की गई।
बता दें कि नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान जान गंवाने वाले उम्मीदवारों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए बतौर मुआवजा भी दिया गया है। मुआवजा देने की घोषणा करने के साथ ही बीते साल के सितंबर महीने में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मुहर भी लगा दी थी।