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7 से ज्यादा कॉलोनाइजरों पर होगा एक्शन: कलेक्टर ने अवैध कॉलोनी बनाने वाले दो लोगों पर FIR के दिए आदेश; निर्माण भी टूटेंगे – Guna News



शहर में अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर पर FIR दर्ज होगी। कलेक्टर ने इस संबंध में नगरपालिका CMO को FIR दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर कोर्ट में और भी मामले सुनवाई में हैं। संभवतः आने वाले दिनों में अवैध कॉलोनी काटने वाले और भी कॉलोनाइजर पर FIR

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कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ सतेन्‍द्र सिंह ने डीबीके बिल्‍डर्स एंड डेवलपर्स पुरानी छावनी जोगी मोहल्‍ला के दुजेन्‍द्र सिंह कुशवाह और धनकुवर कुशवाह पर FIR के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्हें निर्देशित किया है कि वे अपनी अवैध कॉलोनी खुद ही तोड़ लें, नहीं तो तहसीलदार के द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

न नक्शा, न विकास की अनुमति और न ही लाइसेंस बता दें कि गुना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 364/1/1/1, सर्वे क्रमांक 364/1/1/2 रकबा 0.478 हेक्टेयर भूमि मे अवैध रूप से आवासीय कालोनी विकसित की गई। मौके पर मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दी गईं। कालोनाईजर के पास लाइसेंस तक नहीं था। नगर ग्राम निवेश से अनुमोदित नक्शा भी नहीं था और न ही कॉलोनी विकास की अनुमति ली गई थी। आदेश में कलेक्टर ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद गुना को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

छोटे-छोटे प्लॉट बनाकर विक्रय किये वहीं SDM ने बताया कि जमीन दुजेन्द्र सिंह कुशवाह और धनकुवर कुशवाह के नाम पर दर्ज है। इनके द्वारा छोटे-छोटे प्लॉट बनाकर विक्रय किये जा रहे हैं। कॉलोनी की संरचना बनाकर/ अस्थाई रोड बनाकर शासन के नियम विरुद्ध संरचना तैयार की जा रही है। इनके विरुद्ध मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम, 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

अगले आदेश तक नामांतरण पर प्रतिबंध कलेक्टर ने दोनों कालोनाइजरों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने और 3 दिन में FIR की कॉपी के साथ कलेक्टर कोर्ट को भेजने का आदेश दिया है। साथ ही कलेक्टर ने यह भी आदेश दिया कि जमीन के किसी भी भूखण्ड के क्रय-विक्रय के आधार पर नामांतरण अगले आदेश तक नहीं हो सकेंगे।



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