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Hearing in Bombay High Court in Kunal Kamra case | कुणाल कामरा केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई: कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा था जवाब, कॉमेडियन ने FIR रद्द करने की थी मांग


7 मिनट पहले

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स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा केस में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कॉमेडियन ने खुद पर दर्ज FIR को रद्द करने को लेकर कोर्ट में याचिका दायरा की थी, जिसके बाद कोर्ट ने कामरा की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा था।

जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस एसएम मोदक की बेंच ने राज्य और शिकायतकर्ता शिवसेना विधायक मुरजी पटेल को औपचारिक नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 16 अप्रैल का समय दिया था। इस मामले की डिटेल सुनवाई 16 अप्रैल दिन के ढाई बजे बजे निर्धारित की गई है।

कामरा ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी

महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग मामले में कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने को बड़ी राहत दी थी। 7 अप्रैल को कोर्ट ने मुंबई पुलिस की FIR में कामरा को दी गई अंतरिम सुरक्षा को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया था। इसके अलावा कामरा ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने 7 अप्रैल को सुनवाई करने से इनकार कर दिया और 8 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई को मंजूरी दी थी।

बता दें, कामरा ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया है कि उनके खिलाफ दर्ज FIR संविधान से उन्हें मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

1 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट में पेश हुए थे कामरा

कुणाल कामरा 1 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने दावा किया था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, इसलिए उन्हें ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी जाए। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुंदर मोहन ने कामरा को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी। इससे पहले 28 मार्च को हाईकोर्ट ने कामरा को 7 अप्रैल तक की अग्रिम जमानत दी थी।

जानें क्या है पूरा मामला

कुणाल कामरा ने एक स्टैंडअप कॉमेडी शो में पैरोडी की थी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे को गद्दार कहा था। कामरा का वीडियो सामने आने के बाद 23 मार्च की रात शिवसेना शिंदे गुट के समर्थकों ने मुंबई के खार इलाके में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में जमकर तोड़फोड़ की। शिंदे ने कहा, ‘इसी व्यक्ति (कामरा) ने सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, अर्नब गोस्वामी और कुछ उद्योगपतियों पर टिप्पणी की थी। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। यह किसी के लिए काम करना है।’

कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में 3 नए केस दर्ज किए गए थे। मुंबई पुलिस की ओर से 29 मार्च को दी गई जानकारी के मुताबिक, पहली शिकायत जलगांव की मेयर ने दर्ज करवाई है, जबकि बाकी 1-1 केस नासिक के दो अलग-अलग बिजनेसमैन ने किए हैं।

कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था।

इस केस में मुंबई पुलिस कुणाल कामरा से पूछताछ के लिए 3 समन जारी कर चुकी है। 2 अप्रैल को उन्हें तीसरा समन भेजा गया था, जिसमें 5 अप्रैल को पेश होने को कहा गया था। कामरा तीसरे समन पर भी मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे। वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद में भी कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस स्वीकार कर लिया गया है। इससे पहले 31 मार्च को मुंबई पुलिस कामरा के शिवाजी पार्क स्थित घर पहुंची थी।

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