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NDPS केस में दोषी को 15 साल की सजा: किशनगंज कोर्ट ने लगाया ₹1.5 लाख जुर्माना, नहीं देने पर 15 माह और जेल – Kishanganj (Bihar) News



किशनगंज में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। आरोपी को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्

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यह फैसला शनिवार को NDPS (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज) एक्ट के तहत सुनाया गया। दोषी पाया गया आरोपी मदन नाथ (53 वर्ष) असम के दरंग के बैनौजा गांव, थाना मंगलडोल का निवासी है। अदालत ने उसे प्रतिबंधित मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाया।

जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त जेल

अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर आरोपी ₹1.5 लाख की राशि अदा नहीं करता है, तो हर ₹10,000 के एवज में उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस आधार पर उसे अधिकतम 15 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ सकता है।

सह-आरोपी पर भी कार्रवाई

इस मामले में मदन नाथ के साथ गोपाल दास नामक एक और व्यक्ति सह-आरोपी के रूप में शामिल है। कोर्ट के फैसले के बाद जिला कारा किशनगंज को प्रतिबद्धता वारंट भेजा गया, जिससे सजा को तुरंत लागू किया जा सके।



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