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अपहरण मामले में अभियुक्त को 7 साल की जेल: 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया, 2 साल बाद आया फैसला – Madhepura News


मधेपुरा कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

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मंगलवार को मधेपुरा व्यवहार न्यायालय के एडीजे-6 और पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अभिषेक कुणाल ने कुमारखंड थाना क्षेत्र के सुखासन वार्ड छह निवासी मो. सरफराज उर्फ छोटू को यह सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार मेहता ने बताया कि इस मामले में अपहृता के पिता ने कुमारखंड थाना में मामला दर्ज कराया था।

उनका आरोप था कि उनकी नाबालिग लड़की 14 मई 2022 को घर से गायब हो गई। जब सुबह हुआ तो वे लोग अपनी बेटी को घर में नहीं देखा तो काफी खोजबीन किया। लेकिन पता नहीं चला। बाद में आरोपी के भाभी ने बताया कि मो. सरफरोज लड़की को लेकर यहां आया था। लेकिन बाद में चला गया।

आरोपी मो. सरफरोज ।

अदालत ने सभी पक्षों को सुनने व अंतिम सुनवाई के बाद मो. सरफरोज को दोषी पाते हुए सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बता दें कि पिछले एक माह के अंदर मधेपुरा कोर्ट ने आधा दर्जन से अधिक दोषियाें को सजा सुनाई है। इससे पूर्व हत्या के मामले में सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के चार अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई थी। साथ ही नाबालिग के दुष्कर्म के मामले में भी दो अभियुक्त को सजा सुनाई गई है।



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