गुरुग्राम के बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड मामले में पंचकूला स्थित सीबीआई कोर्ट ने तत्कालीन एसीपी बीरम सिंह, भोंडसी थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह खटाना, सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह और सुभाष चंद पर गंभीर धाराओं में केस चलाने अनुमति दी है। अगली सुनवाई 15 जुलाई क
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इस मामले की सुनवाई करते हुए पंचकूला सीबीआई कोर्ट में स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अनिल कुमार यादव ने कहा कि पुलिस ने निर्दाेष परिचालक अशोक को फंसाया था। साथ ही उसे टॉर्चर भी किया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 194 ,120 बी, 330 , 166ए ,167 और 506 की धाराओं में चलाने के लिए अनुमति दी है।
आठ सितंबर 2017 को प्रिंस की एक निजी स्कूल में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से एडवोके सुशील टेकरीवाल पैरवी कर रहे हैं।
इस मामले में सीबीआई पंचकूला कोर्ट में 2021 में पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था। सीबीआई ने अपनी जांच में परिचालक अशोक का निर्दोष पाया था। जिस पर गुरुग्राम जिला अदालत ने 2018 में उन्हें बरी कर दिया था।
एडवाेकेट सुशील टेकरीवाल ने बताया कि सीबीआई कोर्ट में इस फैसले से परिचालक अशोक के साथ न्याय होने की उम्मीद जगी है। उन्हें इस मामले में पुलिस ने गलत फंसाया गया था।